बच्चों की सगाई : एक अहम मुद्दा
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संदर्भ
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि बाल विवाह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और संसद से बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) में कानूनी खामियों को दूर करने का आग्रह किया है। यह निर्णय बाल विवाह को गैरकानूनी घोषित करने और बच्चों को जबरन विवाह से बचाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
पृष्ठभूमि
पीसीएमए (2006) के तहत, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों को बच्चा माना जाता है और बाल विवाह को एक आपराधिक अपराध और एक सामाजिक बुराई दोनों माना जाता है। हालाँकि, बाल विवाह पर कानून स्पष्ट नहीं है, जिससे शोषण की गुंजाइश बनी रहती है, क्योंकि कानूनी दंड से बचने के लिए अक्सर नाबालिगों की सगाई कर दी जाती है।
खबरों में क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने बाल विवाह के मुद्दे को पूरी तरह से संबोधित नहीं किया है, संसद से कानून में संशोधन करने का आग्रह किया। गैर सरकारी संगठनों की याचिकाओं पर आधारित इस फैसले में सामाजिक और पितृसत्तात्मक मानदंडों की भी आलोचना की गई है जो लड़कों को बाल विवाह में हिंसक व्यवहार की ओर धकेलते हैं।
बच्चों की सगाई : सजा से बचने की चाल
सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह को बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन घोषित किया है, तथा संसद से पीसीएमए के तहत इस प्रथा को स्पष्ट रूप से गैरकानूनी घोषित करने का आग्रह किया है। कोर्ट ने ‘बाल विवाह मुक्त गांव’ अभियान, ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल, विवाह से बाहर होने वाली लड़कियों के लिए मुआवज़ा, तथा पर्सनल लॉ और पीसीएमए के बीच संघर्ष को संबोधित करने की आवश्यकता को स्पष्ट किया।
बाल सगाई क्या है?
बाल सगाई बच्चों को शामिल करते हुए एक औपचारिक सगाई या विवाह का वादा करने की व्यवस्था को संदर्भित करता है, आमतौर पर विवाह की कानूनी उम्र से कम उम्र के नाबालिग। यह प्रथा अक्सर कम उम्र की लड़कियों के साथ होती है, जिनकी सगाई उनकी किशोरावस्था में ही बहुत बड़े पुरुषों या लड़कों से कर दी जाती है। बाल सगाई आम तौर पर कुछ क्षेत्रों और समुदायों में पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का एक हिस्सा है, और यह अक्सर बाल विवाह की ओर ले जाती है।
वर्तमान समय और बाल सगाई
बाल सगाई आधुनिक समाज के लिए कई चुनौतियाँ पेश करती है, खासकर बच्चों के अधिकारों और कल्याण के संबंध में:
- बाल अधिकारों का उल्लंघन: कम उम्र में बच्चों की शादी करवाना उनके बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। यह उन्हें अपने भविष्य के बारे में चुनाव करने की स्वतंत्रता से वंचित करता है, खासकर शादी और व्यक्तिगत विकास के संबंध में।
- शिक्षा पर प्रभाव: बाल सगाई अक्सर कम उम्र में विवाह की ओर ले जाती है, जिससे बच्चे, खासकर लड़कियाँ, स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। इससे उनकी शिक्षा बाधित होती है, भविष्य में रोजगार के अवसर और आर्थिक स्वतंत्रता सीमित हो जाती है।
- स्वास्थ्य जोखिम: बाल वधुएँ स्वास्थ्य जटिलताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, जैसे कि समय से पहले गर्भधारण, जिसके कारण उनके अविकसित शरीर के कारण मातृ एवं शिशु मृत्यु दर अधिक हो सकती है।
- मनोवैज्ञानिक नुकसान: सगाई के लिए मजबूर किए गए बच्चे अक्सर मनोवैज्ञानिक आघात, तनाव और चिंता से पीड़ित होते हैं, क्योंकि भावनात्मक या मानसिक रूप से तैयार होने से पहले ही उन्हें वयस्कों की ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी जाती हैं।
बाल विवाह से निपटने के लिए सरकार के कदम
बाल विवाह और विवाह के गंभीर प्रभाव को पहचानते हुए, भारत सहित दुनिया भर की सरकारों ने इस प्रथा से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं:
- बाल विवाह के विरुद्ध कानून
भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA), 2006 बाल विवाह को प्रतिबंधित करता है, जिसमें लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इस कानून का उल्लंघन करने पर माता-पिता, अभिभावकों या बाल विवाह को बढ़ावा देने या इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जा सकता है।
- विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण
कई राज्य कम उम्र में विवाह को रोकने के लिए विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे अधिकारियों के लिए दूल्हा और दुल्हन की उम्र की पुष्टि करना आसान हो जाता है।
- बाल संरक्षण समितियाँ
स्थानीय बाल संरक्षण समितियों और गाँव स्तर के कार्यकर्ताओं को जोखिम में पड़े बच्चों और परिवारों की निगरानी करने का काम सौंपा गया है ताकि बाल विवाह और कम उम्र में विवाह को रोका जा सके। इन समितियों को ऐसी स्थितियों में हस्तक्षेप करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है।
- हेल्पलाइन और कानूनी सहायता
चाइल्डलाइन 1098 जैसी विभिन्न हेल्पलाइन बाल विवाह के खतरे का सामना करने वाले बच्चों और परिवारों को तत्काल सहायता और कानूनी मदद प्रदान करती हैं।
निष्कर्ष
बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) जैसे कानूनी प्रयासों के बावजूद बाल विवाह एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत प्रवर्तन और सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक कल्याण कम उम्र में सगाई और जबरन विवाह से प्रभावित न हो।
आगे की राह
बाल विवाह से निपटने के लिए संसद को पीसीएमए में संशोधन करना चाहिए, कानूनी खामियों को दूर करना चाहिए और व्यक्तिगत कानूनों को राष्ट्रीय कानून के साथ जोड़ना चाहिए। जागरूकता अभियान शुरू करना, बाल संरक्षण समितियों को सशक्त बनाना और रिपोर्टिंग तंत्र में सुधार करना बाल अधिकार संरक्षण की संस्कृति को बढ़ावा देगा। शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी बाल विवाह से मुक्त भविष्य सुनिश्चित करने की कुंजी है।
सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी कानून संशोधनों पर 2022 के अपने फैसले को वापस लिया
केस स्टडी
सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के अपने फैसले को वापस ले लिया है, जिसमें बेनामी संपत्ति कानून के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया गया था। अब इस मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए भेजा गया है। यह फैसला केंद्र सरकार और आयकर उपायुक्त (बेनामी निषेध) द्वारा दायर समीक्षा याचिकाओं के बाद आया है, जिसमें पहले के फैसले को चुनौती दी गई थी।
पृष्ठभूमि
बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 को करों से बचने के लिए काल्पनिक नामों के तहत किए गए अवैध संपत्ति लेनदेन को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। 2016 में, इसके प्रावधानों को मजबूत करने के लिए कानून में संशोधन पेश किए गए थे। इन संशोधनों ने सख्त दंड और बेनामी लेनदेन में शामिल संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी।
खबरों में क्यों?
23 अगस्त, 2022 को, सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी कानून के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया, विशेष रूप से 2016 के संशोधनों के पूर्वव्यापी आवेदन को। हालांकि, 13 अक्टूबर, 2023 को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक विशेष पीठ ने समीक्षा याचिकाओं के आधार पर इस फैसले को वापस ले लिया और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए फिर से खोल दिया।
2016 संशोधन और पूर्वव्यापी आवेदन
बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 में 2016 के संशोधनों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इन संशोधनों ने सरकार को बेनामी लेनदेन में शामिल किसी भी संपत्ति को जब्त करने और तीन साल तक की कैद की सजा लगाने की अनुमति दी। महत्वपूर्ण रूप से, इन प्रावधानों को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया, जिससे निष्पक्षता और वैधता के बारे में चिंताएँ पैदा हुईं।
सरकार की समीक्षा याचिका
केंद्र सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने किया, ने एक समीक्षा याचिका दायर की। प्राथमिक तर्क यह था कि क्या 2016 के संशोधनों को पूर्वव्यापी रूप से या भावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। सरकार ने 2022 के फैसले को चुनौती दी, जिसने इन संशोधनों को असंवैधानिक करार दिया था।
प्रमुख धाराएँ और संवैधानिक बहस
2022 के निर्णय ने 1988 अधिनियम की धारा 3(2) को, जिसे 2016 में संशोधित किया गया था, असंवैधानिक घोषित किया और संविधान के अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन किया, जो पूर्वव्यापी दंड को प्रतिबंधित करता है। न्यायालय ने तर्क दिया कि व्यक्तियों को उन कार्यों के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो मूल रूप से किए जाने पर अवैध नहीं थे।
नए तर्कों के लिए मामला भेजा गया
समीक्षा पीठ ने नोट किया कि मूल निर्णय ने बेनामी कानून के प्रमुख प्रावधानों, जैसे धारा 3(2) और 5 की संवैधानिकता को पूरी तरह से संबोधित नहीं किया। पीठ ने अब समीक्षा याचिका को अनुमति दे दी है और मामले को नए तर्कों के लिए न्यायालय में वापस भेज दिया है, जिससे दोनों पक्षों को इन धाराओं की संवैधानिकता को चुनौती देने का अवसर मिल गया है।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने 2022 के निर्णय को वापस लेने के निर्णय ने बेनामी संपत्ति कानून में 2016 के संशोधनों की संवैधानिकता पर बहस को फिर से खोल दिया है। सरकार कानून के पूर्वव्यापी आवेदन पर जोर दे रही है, जबकि न्यायालय ने पहले इस तरह के आवेदन को संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन पाया था।
आगे की राह
इस मामले में अगला कदम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नई सुनवाई से जुड़ा है, जहां सरकार और याचिकाकर्ताओं दोनों को कानून की संवैधानिक वैधता पर अपनी स्थिति पर बहस करने का अवसर मिलेगा। इस निर्णय का भारत में पूर्वव्यापी कानूनों के आवेदन पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।